SC युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए – डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना

मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति (एससी) विभाग के तहत डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, नए स्वरोजगार उपक्रमों का समर्थन करने के लिए अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 5 साल तक के लिए ऋण पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।

योजना के बारे में जानकारी:

मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति (एससी) विभाग के तहत डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, नए स्वरोजगार उपक्रमों का समर्थन करने के लिए अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 5 साल तक के लिए ऋण पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। सभी प्रकार के स्वरोजगार के लिए परियोजना की सीमा ₹10,000 से ₹1 लाख तक है, जिसमें एससी आवेदकों के लिए विशिष्ट पात्रता और वित्तीय सहायता प्रावधान हैं। लाभार्थी इस योजना के तहत 12-दिवसीय ऑनलाइन उद्यमिता विकास प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में उद्योग (विनिर्माण), सेवा और व्यवसाय क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं, जो सीजीटीएमएसई के अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र हैं। ये परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से सीजीटीएमएसई के साथ सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) के रूप में पंजीकृत हैं।

योजना के लाभ

मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-

  • लाभार्थी को स्वयं व्यवसाय हेतु 10,000/-रुपए से 1,00,000/-रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • लाभार्थी को प्रतिवर्ष 7% के दर पर ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • लाभार्थी को ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा।

लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड:

आयु: 18 से 55 वर्ष।

अतिरिक्त मानदंड:

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक अनुसूचित जाति का होना चाहिए।
  • आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान, जैसे कि MFI, NBFC, SFB, या PACS का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक वर्तमान में राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक की पारिवारिक आय निम्नलिखित परिभाषा को पूरा करनी चाहिए:
    • यदि अविवाहित है: इसमें आवेदक और आश्रित माता-पिता शामिल हैं।
    • यदि विवाहित है: इसमें आवेदक, पति/पत्नी और आश्रित बच्चे शामिल हैं (आश्रित, अविवाहित बच्चों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है

योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया:

ऑफ़लाइन

चरण 1: इच्छुक आवेदक को (कार्यालय समय के दौरान) अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में जाना चाहिए, और संबंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए।

चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएँ (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों की प्रतियाँ संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित)।

चरण 3: निर्धारित अवधि (यदि कोई हो) के भीतर, विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को दस्तावेज़ों के साथ प्राधिकारी को जमा करें।

चरण 4: संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें, जिसके पास आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि जमा करने की तिथि और समय, और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हैं।

नोट: सुनिश्चित करें कि आवेदन निर्धारित अवधि (यदि कोई हो) के भीतर जमा किया गया है।

आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
    • मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • परियोजना की जानकरी।
    • आधार कार्ड।
    • समग्र आईडी।
    • आवेदक की पासपोर्ट फोटो।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी

जानकारी का स्रोत: https://www.myscheme.gov.in/hi/schemes/dbaaky

Nidhi Tripathi
Nidhi Tripathi
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