उषा किरण योजना मध्य प्रदेश: शिक्षा और वित्तीय सहायता के माध्यम से बालिकाओं को सशक्त बनाना

विवरण

महिलाओं और 18 वर्ष से कम आयु के उनके बच्चों के साथ परिवार के किसी सदस्य/सदस्यों द्वारा किया गया शारीरिक, यौन, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक उत्पीड़न या धमकी, जबरदस्ती या मनमानी स्वतंत्रता से वंचित करना, चाहे वह घर में हो या सार्वजनिक स्थान पर, घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है।

इस तरह की हिंसा से सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने “उषा किरण योजना” शुरू की है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 एवं नियम 2006 को लागू करना है।


लाभ

  • घरेलू हिंसा से सुरक्षा और सहायता प्रदान करना।

👩‍👧 पात्रता

  • सभी आयु वर्ग की महिलाएं।
  • 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे।

📝 आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।
आवेदक को निम्नलिखित केंद्रों पर जाना होगा:

  1. संरक्षण अधिकारी (परियोजना अधिकारी – एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय)
  2. जिले में संचालित वन स्टॉप सेंटर (One Stop Center)
  3. नजदीकी पुलिस थाना

📄 आवश्यक दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड


🔗 महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://www.mpwcdmis.gov.in/
सोर्सेज और रेफरेन्सेसclick here

Nidhi Tripathi
Nidhi Tripathi
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