मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना:12वीं, ITI और ग्रेजुएट्स युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ ₹8,000 से ₹10,000 तक का स्टाइपेंड

Mukhyamantri Sikho Kamao yojana: मध्य प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना’ की शुरुवातकी गय। इस योजना का उद्देश्य 18 से 29 वर्ष के उन युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिन्होंने कम से कम 12वीं, आईटीआई या स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। उद्योगों की मांग के अनुसार सीधे प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें. प्रशिक्षण पूरा होने पर युवाओं को मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र मिलेगा जिससे उन्हें सीधे उद्योग से जुड़ने में मदद मिलेगी. 

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना: मुख्य बिंदु

विभागतकनिकी शिक्षा,कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
योजना का नाममुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना (MMSKY)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी01-08-2023
योजना का उद्येश्यराज्य शासन द्वारा औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओ को पंजीकृत आद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में On-the-job-Training (OJT) की सुविधा देने हेतु “मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना ” अगस्त 2023 से लागू की गयी हैं मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ-योजना एक प्रशिक्षण योजना हैं |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाअभ्यर्थी की आयु 18 से 29 वर्ष तक हो| अभ्यर्थी मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो | अभ्यर्थी की शेक्षणिक योग्यता 12 वी / आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो |
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीस्टायपन्ड एवं किट
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंमुख्य मंत्री सीखो कमाओ योजना (MMSKY) के पोर्टल https://mmsky.mp.gov.in पर पंजीयन एवं आवेदन कर सकते हैं |
पदभिहित अधिकारीसंचालक, कौशल विकास संचालनालय, म.प्र. एवं सम्बंधित जिले के आईटीआई प्राचार्य /जिला अनुमोदन अधिकारी
आवेदन प्रक्रियाप्रतिष्ठान द्वारा अभ्यर्थी का योग्यानुसार एवं आवश्यकता अनुसार चयन |
अपीलसंचालक, कौशल विकास संचालनालय, म.प्र.
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिस्टाईपेंड प्रदान किया जाता हैं
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानप्रशिक्षनार्थी को DBT लिंक खाते में स्टाईपेंड प्रदाय किया जाता हैं
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://mmsky.mp.gov.in

1. युवाओं की पात्रता :

योजना के तहत ऐसे युवा पात्र होंगे,

  • जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक हो |
  • जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हों |
  • जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो।

योजना के तहत चयनित युवा को “छात्र-प्रशिक्षणार्थी” कहा जाएगा।

2. युवाओं को स्टाइपेण्ड:

  • मध्यप्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतिमाह स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
  • 12वीं उत्तीर्ण को रु. 8000, आईटीआई उत्तीर्ण को रु. 8500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को रु. 9000 एवं स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता को रु. 10000 स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
  • स्टाइपेण्ड, कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर निर्धारित किया गया है।

3. युवाओं को लाभ:

  • उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण।
  • नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रकिया के माध्यम से प्रशिक्षण।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड।
  • मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणन।
  • नियमित रोज़गार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करना।

4. पंजीयन प्रक्रिया:

योजना हेतु आवेदन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्‍नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है

  • MMSKY पोर्टल पर अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करे ।
  • आवश्यक निर्देश एवं पात्रता से सबंधित दस्ताबेजो को ध्यान से पढ़े ।
  • यदि आप पात्रता पात्र अभ्यर्थी है तो अपना समग्र आईडी दर्ज करे ।
  • समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल नं. पर भेजे गये OTP से मोबाइल नं. सत्यापित करे ।
  • आपकी समग्र से जानकारी स्वतः ही प्रदर्शित की जाएगी आपके द्वारा एप्लीकेशन सबमिट किये जाने पर आपको SMS से यूजरनाम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, एवं आपको स्वतः ही लॉग इन करवाया जायेगा ।
  • अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करे एवं सम्बंधित दस्तावेजों को संलग्न करे ।
  • आपको शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोर्स प्रदर्शित होंगे उनमे से आप कोई कोर्स को चुन सकते है ।
  • अभ्यर्थी जहां ट्रेनिंग करने को तैयार है वह स्थान चुन सकता है ।

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