मध्य प्रदेश शासन की अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना | Aswachh Dhandha Chhaatravrtti

Aswachh Dhandha Chhaatravrtti- Key highlights

विभागअनुसूचित जाति कल्याण विभाग
योजना का नामअस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्यइस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अन्य वंचित श्रेणियों से संबंधित माता-पिता के बच्चोंद को वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता करना है ।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाइस योजना मे छात्र-छात्राओं के पालक/अभिभावक के अस्वच्छ धंधे में संलग्न होने का प्रमांण-पत्र संबंधित राजस्व अधिकारी से प्राप्त करना होता है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था के नियमित छात्र-छात्रा हैं। कक्षा 1 से 10 वीं तक विद्यार्थियों को रू 1850/- वार्षिक दिया जाता है ।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जाति ,अन्य
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंअस्वच्छ धंधो मे लगे परिवारों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना और आरिथिक सहायता पहुंचाना
आवेदन शुल्ककोई शुल्का नहीं।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://shikshaportal.mp.gov.in/

योजना का विवरण 

मध्य प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा “अस्वच्छ धन्धा छात्रवृत्ति” योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रति वर्ष ₹1,850/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

योजना का लाभ

इस योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 10 तक नियमित रूप से अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रति वर्ष ₹1,850/- की छात्रवृत्ति दी जाती है।

  • आवेदक अनुसूचित जाति या समाज की अन्य वंचित श्रेणियों से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक के एक या दोनों माता-पिता अस्वच्छ
  •  व्यवसायों (मेहतर/चमड़ा व्यापारी/चर्मकार) में लगे होने चाहिए। जिन छात्रों के माता-पिता ने 1997 के बाद इन व्यवसायों को छोड़ दिया है, वे भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • आवेदक एक छात्र होना चाहिए।
  • आवेदक कक्षा 1 से कक्षा 10 तक अध्ययनरत होना चाहिए।
  • एक परिवार से केवल दो बच्चे ही पात्र हैं।
  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी/निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक किसी अन्य राज्य की छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 

पंजीकरण प्रक्रिया:

चरण 1: वेब ब्राउज़र का उपयोग करके “मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल” की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

चरण 2: ‘eKYC’ पर क्लिक करें।

चरण 3: अपना मोबाइल नंबर और captcha दर्ज करें, फिर “Get OTP” पर क्लिक करें।

चरण 4: OTP दर्ज करें और अगले पेज पर जाएँ।

चरण 5: अपनी समग्र आईडी और captcha कोड दर्ज करें, फिर OK पर क्लिक करें।

चरण 6: छात्र की बुनियादी जानकारी प्रदर्शित होगी, जैसे पिता और माता का नाम, जन्म तिथि, स्कूल, आदि।

चरण 7: आधार eKYC पर क्लिक करें, अपना आधार नंबर दर्ज करें, और OTP प्राप्त करने के लिए क्लिक करें।

चरण 8: OTP दर्ज करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।

चरण 9: आगे बढ़ने से पहले सभी जानकारी ध्यान से पढ़ें, फिर ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।

योजना लाभ के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया:

चरण 1: वेब ब्राउज़र का उपयोग करके “मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल” की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

चरण 2: ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें।

चरण 3: उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, captcha दर्ज करें और ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें।

चरण 4: ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें और अपनी योजना का नाम चुनें।

चरण 5: अपनी योजना के नाम पर क्लिक करने के बाद अपना नाम, पिता का नाम, समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता आदि दर्ज करें।

चरण 6: अब अपना फोटो हस्ताक्षर और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अपलोड करें।

चरण 7: याद रखें, तारांकन (*) से चिह्नित फ़ील्ड अनिवार्य हैं।

चरण 8: अपनी सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।

आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • समग्र आईडी
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण/बैंक पासबुक
  • तहसीलदार द्वारा अस्वच्छ कार्य प्रमाण पत्र
  • माता-पिता के कार्य घोषणा प्रमाण पत्र
  • मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
  • पिछली कक्षा उत्तीर्ण की मार्कशीट
  • आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
 महत्वपूर्ण लिंक्स 
आधिकारिक वेबसाइटClick Here

Nidhi Tripathi
Nidhi Tripathi
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